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कल्याणकारी योजनाओं के तहत 690 हितग्राहियों को 24 लाख रूपए की सहायता राशि और सामग्री का वितरण करेंगे.
रायपुर, 2 मई 2018 : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कल 3 मई को रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ. सिंह यहां लगभग 80 करोड़ रूपए की लागत से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के बनने वाले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। डॉ. सिंह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से पूर्वान्ह 10.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर पूर्वान्ह 11.30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे और 11.40 बजे ग्राम परसदा में आकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपरान्ह 2.30 बजे रायपुर लौट आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 690 हितग्राहियों को 24 लाख रूपए की सहायता राशि और सामग्री का वितरण करेंगे।
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार, केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के श्रम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री भईया लाल राजवाड़े, महिला बाल विकास और जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, संसदीय सचिव श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया, विधायक सर्वश्री रोशन लाल अग्रवाल, श्री उमेश पटेल, श्री लालजीत सिंह राठिया और श्रीमती केराबाई मनहर, जिला पंचायत रायगढ़ अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम अजेश अग्रवाल, नगर निगम रायगढ़ की महापौर मधुबाई, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेश पटेल, जनपद पंचायत रायगढ़ के अध्यक्ष श्री रामकुमार भगत तथा ग्राम पंचायत परसदा की सरपंच गीता पटेल विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यक्रम में श्रम विभाग की योजना नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया कन्या विवाह योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, सायकिल सहायता योजना और ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 605 हितग्राहियों को 23 लाख 91 हजार रुपए की सहायता राशि और सामग्री का वितरण करेंगे। डॉ. सिंह कृषि विभाग की योजना में 30 हितग्राहियों को 10 हजार रुपए लागत राशि से मिनीकिट्स एवं स्प्रेयर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 5 हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड और एन.टी.पी.सी. तिलईपाली के 50 श्रमिकों को श्रमिक सुरक्षा किट का वितरण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में इस वर्ष 10 अप्रैल को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) को रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा में औद्योगिक श्रमिकों के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन निर्माण हेतु 4.487 हेक्टेयर शासकीय भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। रायगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत 65 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए विभिन्न औषधालय कार्यरत है, लेकिन अंतःरोगी चिकित्सा सुविधा के लिए कोई भी ईएसआई अस्पताल नहीं है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए 100 बिस्तर अस्पताल निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन करने पर निगम द्वारा पूर्ण सुसज्जित अस्पताल और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के साथ-साथ इन भवनों के रखरखाव पर होने वाला समस्त खर्च भी कर्मचारियों राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
::/fulltext::रायपुर 2 मई 2018। ग्रंथपाल के पद पर प्रमोशन में नियम शर्तों की ऐसी पेंच फंसायी गयी, कि हजारों ग्रंथपाल की पदोन्नति का सपना ही अधूरा रह गया। इस मामले में छत्तीसगढ़ पंचायत नगर निकाय शिक्षक संघ ने पंचायत विभाग के एसीएस से मुलाकात कर प्रमोशन में जबरन डाली गयी शर्तों को हटाने और प्रमोशन का रास्ता नये तरीके से खोलने की मांग की है। प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह,बसंत चतुर्वेदी,प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य,महामंत्री रंजय सिंह, मीडिया प्रभारी विवेक दुबे,प्रांतीय महामंत्री ओमप्रकाश पांडेय,आशीष राम,गुरुदेव राठौर,प्रांतीय प्रचार सचिव विकास तिवारी,जिलाध्यक्ष संतोष सिंह,जिला संयोजक मुकेश मुदलियार,प्रभाकर सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.पी.मंडल को ज्ञापन सौंपकर सूरजपुर और जांजगीर चम्पा में शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद हेतु अर्हता प्राप्त सहायक शिक्षकों (पंचायत) को अपात्र बताए जाने और पदोन्नति से वंचित रखने पर आपत्ति जताई।
संजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी(भर्ती तथा सेवा शर्तें)नियम 2012 के नियम 9 (अनुसूची 4) का हवाला देते हुए कहा कि उक्त नियम के अनुसार कोई भी पंचायत शिक्षक पदोन्नति के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता तथा 7 वर्ष का अनुभव रखता है, तो वो पदोन्नति का हकदार होगा। लेकिन सूरजपुर और जांजगीर चम्पा जिले में पदोन्नति समिति/जिला पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी(भर्ती तथा सेवा शर्तें)नियम के तहत शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित योग्यता एवं अर्हता रखनें के बावजूद उन्हें अपात्र बताना तथा पदोन्नति से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है।
उन्होनें यह भी बताया कि इन जिलों में सहायक शिक्षक ग्रंथपाल की सीधी भर्ती भी नहीं हुई है ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर पदोन्नति हेतु उक्त अर्हताधारी सहायक शिक्षक(पंचायत) हक़दार हैं। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में 70 तथा जांजगीर चम्पा में 25 सहायक शिक्षक पंचायत शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं तथा लंबे समय से पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं यही स्थिति बिलासपुर,गरियाबंद, बलौदाबाजार, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव बस्तर संभाग के सभी जिलों,कोरिया, बलरामपुर,जशपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी है जहाँ तकनीकी दिक्कते खड़ी कर पदोन्नति पर अघोषित रोक लगाई गई है। संजय शर्मा ने इस अघोषित रोक को तत्काल हटाते हुए सभी जिलो में पदोन्नति के पात्र शिक्षकों को तत्काल पदोन्नति का लाभ प्रदान करने हेतु सभी जिला पंचायतों को आवश्यक निर्देश देनें का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से आज यहां उनके निवास में जनसम्पर्क संचालनालय के नये आयुक्त श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनायें दीं। उल्लेखनीय है कि श्री टोप्पो को जनसम्पर्क संचालनालय के संचालक के पद से आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। श्री टोप्पो जनसम्पर्क विभाग के विशेष सचिव भी हैं।
::/fulltext::राजधानी रायपुर में पीलिया से हो रही मौत पर हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है. हाई कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर प्रभावित इलाके के लोगों को शिफ्ट किया जाए. मामले को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी गंभीरता से लिया है.
दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की. पीलिया को लेकर हाई कोर्ट के दिए गए आदेशों पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्थल को चिन्हाकित कर पीड़ितों के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए.
सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मरीजों को शिफ्ट करनी चाहिए. विभाग को भी पूरे कार्य की समीक्षा करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है संज्ञान लेना चाहिए.
बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने रायपुर के मोवा नहरपारा के लोंगो को शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इस आदेश के तहत 48 घंटे के भीतर वहां के लोंगो को दुसरे स्थान पर शिफ्ट करनें के साथ शिविर लगा कर खान-पान की व्यवस्था के साथ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने के आदेश दिया है.
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