Monday, 20 October 2025

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अच्छा हो यदि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग समय रहते कर ली जाए....

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नई दिल्ली:  इनकम टैक्स भरने के दो दिन बचे हैं. 31 अगस्‍त इनकम टैक्स (आयकर रिटर्न ITR return) फाइल करने की अंतिम तारीख है. अकसर यह होता है कि करदाता आखिरी पलों में ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उस समय जल्दबाजी में गलती होने की संभावना और परेशानी होना लाजमी सा हो जाता है. अच्छा हो यदि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग समय रहते कर ली जाए. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का तरीका आसान है. आइए जानें यह तरीका .

 

  • इनकम टैक्स को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग (e-Filing) कहा जाता है. यह सरल है. आसानी से किया जा सकता है. सभी संबंधित कागज यदि तैयार हों और पास रखकर बैठें हों तो कंप्यूटर से ई-फाइलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है. इससे समय भी बचता है. आयकर विभाग की वेबसाइट है - incometaxindiaefiling.gov.in 
  • इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा. इसमें अकाउंट बनाने के लिए पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (जन्मदिवस) जैसी निजी जानकारी का प्रयोग करना होता है. इनकम टैक्स विभाग की साइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाया जा सकता है. यहां पर पैन नंबर (PAN) यूजर आईडी होता है.
  • ई-फाइलिंग के दो तरीके हैं- पहला है कि आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर जाएं और अपनी जरूरत और दायरे के हिसाब से जरूरी फॉर्म डाउनलोड करें. इस फॉर्म को कंप्यूटर  पर सुरक्षित कर लें. इसे सही तरीके से भर लें. इसके बाद  जेनरेट एक्सएमएल (generate XML) पर क्लिक करें, फिर से वेबसाइट पर जाएं और अपलोड एक्सएमएल (upload XML) पर क्लिक करें. उपयोगकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर एक बार फिर उसे साइट पर लॉग इन करना होगा. अपलोड एक्सएमएल के जरिए वह फॉर्म अपलोड करें जो कुछ देर पहले भरा है. इसके बाद सब्मिट (submit) पर क्लिक करें.
  • एक दूसरा आसान तरीका भी है. इसके लिए दूसरे लिंक पर क्लिक करें. e-file section पर जाइए, लॉग इन कीजिए, जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर अपेक्षित है उसे सेलेक्ट करें, और संबंधित जानकारी भर दें.
  • फॉर्म चुनते समय यह सावधानी बरतें कि जो फॉर्म चुनना (सेलेक्ट करना) है, वह आपकी सैलरी के मुताबिक हो. इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य आयस्रोतों से इनकम (लॉटरी के अतिरिक्त) के केस में फॉर्म ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहा जाता है, सेलेक्ट करना होगा. इस वेतनभोगी लोगों के लिए इस फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस बार कुछ ज्यादा जानकारी मांगी जा रही है. पूंजीगत लाभ होने की दशा में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा. एक से अधिक घर होने की दिशा में ITR-2A चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) नहीं होना चाहिए. ITR-3,4,4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है. 
  • रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ये दस्तावेज रख लें- पैन नंबर, फॉर्म 16, बैंक खातों पर मिला संबंधित वित्तीय वर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस (TDS) संबंधी डीटेल और सभी तरह के निवेशों संबंधी सबूत.  होमलोन और इंश्योरेंस संबंधी डॉक्युमेंट्स भी अपने पास रखें.  इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी टैक्स स्टेटमेंट शो करता है जो आपके द्वारा दिया जा चुका है. अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए इस फॉर्म का सहारा ले सकते हैं.
  • एक नई बात, पिछले साल से एक नया नियम लागू हुआ है. यह उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक है. ऐसे करदाताओं को अपने फॉर्म में दिया गया एक अतिरिक्त कॉलम AL भरना होगा, इसमें उन्हें अपनी सभी संपत्तियों की वैल्यू और लायबिलिटीज़ के बारे में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. एएल यानी असेट्स और लायबिलिटीज़.
  • यदि डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके रिटर्न सब्मिट किया गया है तो फॉर्म सब्मिट करते समय acknowledgement number यानी एक प्रकार की रसीद जेनरेट होगा. यदि बिना डिजिटल सिग्नेचर के सब्मिट हुआ है तो ITR-V जेनरेट होगा और यह आपके साइट पर रजिस्टर ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा. ITR-V एक प्रकार की रसीद ही है कि आपका रिटर्न सब्मिट हो गया.
  • अब इस ITR-V को साइन करके बेंगलुरु कार्यालय (जहां आपका रिटर्न प्रोसेस होता है) भेज दें, 120 दिनों के भीतर यह संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए ताकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सके. यदि यह कागजात आप समय से बेंगलुरु कार्यालय नहीं पहुंचाएंगे तो रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी ही मानी जाएगी, इसलिए इसकी अनदेखी न करें. चिंता न करें, बेंगलुरु कार्यालय का पता इसी फॉर्म के आखिर में लिखा हुआ है. उस पते पर पोस्ट कर दें.
  • टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर ई- वेरिफाई भी कर सकते हैं. नेट बैंकिंग के जरिए भी आप वेरिफाई कर सकते हैं. यदि इस तरीके को अपनाते हैं तो बेंगलुरु ऑफिस में ITR-V भेजे बिना भी काम चल जाएगा.

 

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पटना उच्‍च न्‍यायालय ने बीएसईबी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.....

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पटना। पटना उच्‍च न्‍यायालय ने बुधवार को (बीएसईबी) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्‍यायालया ने जुर्माना 2017 में 10वीं की परीक्षा में शामिल हुई एक छात्रा के मामले में लगाया है। दरअसल, छात्रा की हिन्‍दी की कॉपी जांचने में 2 नंबर के एक उत्तर के अंक फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े गए, लेकिन दोबारा कॉपी जांची गई तो वही छात्रा राज्य की सेकंड टॉपर निकली।

खबरों के मुताबिक, जुलाई 2017 में रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट के रिवीजन के बाद बेगूसराय की रहने वाली छात्रा भव्या कुमारी को उस उत्तर के बदले एक अंक दिया गया। भव्या के अब 500 में 465 नंबर हो गए हैं, जो साल 2017 में टॉप करने वाले छात्र के बराबर ही हैं। 
भव्या ने आरटीआई के तहत हिन्‍दी, सोशल साइंस और संस्कृत की कॉपी मांगी थी। भव्या के वकील के अनुसार, मार्च 2018 में तीनों कॉपियों के डुप्लीकेट उपलब्ध कराए गए थे, जिसके बाद भव्‍या ने हाईकोर्ट का रुख किया। बाद में कोर्ट को बताया गया कि हिन्‍दी की कॉपी में तीन उत्तर और संस्कृत और सोशल साइंस की कॉपी में एक-एक उत्तर का मूल्यांकन ही नहीं किया गया था।

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