Owner/Director : Anita Khare
Contact No. : 9009991052
Sampadak : Shashank Khare
Contact No. : 7987354738
Raipur C.G. 492007
City Office : In Front of Raj Talkies, Block B1, 2nd Floor, Bombey Market GE Road, Raipur C.G. 492001
नई दिल्ली: इनकम टैक्स भरने के दो दिन बचे हैं. 31 अगस्त इनकम टैक्स (आयकर रिटर्न ITR return) फाइल करने की अंतिम तारीख है. अकसर यह होता है कि करदाता आखिरी पलों में ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उस समय जल्दबाजी में गलती होने की संभावना और परेशानी होना लाजमी सा हो जाता है. अच्छा हो यदि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग समय रहते कर ली जाए. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का तरीका आसान है. आइए जानें यह तरीका .
::/fulltext::
विधि आयोग ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए. आयोग ने कहा कि वयस्कों के बीच शादी की अलग अलग उम्र की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.
खास बातें
नई दिल्ली: विधि आयोग ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए. आयोग ने कहा कि वयस्कों के बीच शादी की अलग अलग उम्र की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए. दरअसल, विभिन्न कानूनों के तहत, शादी के लिए महिलाओं और पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र क्रमश: 18 वर्ष और 21 वर्ष है. ‘परिवार कानून में सुधार’ पर अपने परामर्श पत्र में आयोग ने कहा, ‘‘अगर बालिग होने की सार्वभौमिक उम्र को मान्यता है जो सभी नागरिकों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार देती है तो निश्चित रूप से, उन्हें अपना जीवनसाथी चुनने में सक्षम समझा जाना चाहिए.’’
बालिग होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए. पत्र में कहा गया, ‘‘पति और पत्नी के लिए उम्र में अंतर का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि शादी कर रहे दोनों लोग हर तरह से बराबर हैं और उनकी साझेदारी बराबर वालों के बीच वाली होनी चाहिए.’’
पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार स्कूल परीक्षा परिषद (बीएसईबी) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालया ने जुर्माना 2017 में 10वीं की परीक्षा में शामिल हुई एक छात्रा के मामले में लगाया है। दरअसल, छात्रा की हिन्दी की कॉपी जांचने में 2 नंबर के एक उत्तर के अंक फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े गए, लेकिन दोबारा कॉपी जांची गई तो वही छात्रा राज्य की सेकंड टॉपर निकली।
खबरों के मुताबिक, जुलाई 2017 में रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट के रिवीजन के बाद बेगूसराय की रहने वाली छात्रा भव्या कुमारी को उस उत्तर के बदले एक अंक दिया गया। भव्या के अब 500 में 465 नंबर हो गए हैं, जो साल 2017 में टॉप करने वाले छात्र के बराबर ही हैं।
भव्या ने आरटीआई के तहत हिन्दी, सोशल साइंस और संस्कृत की कॉपी मांगी थी। भव्या के वकील के अनुसार, मार्च 2018 में तीनों कॉपियों के डुप्लीकेट उपलब्ध कराए गए थे, जिसके बाद भव्या ने हाईकोर्ट का रुख किया। बाद में कोर्ट को बताया गया कि हिन्दी की कॉपी में तीन उत्तर और संस्कृत और सोशल साइंस की कॉपी में एक-एक उत्तर का मूल्यांकन ही नहीं किया गया था।