Saturday, 12 July 2025

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गैर योग्यता धारक लोग पैथोलॉजी लैब चला रहें हैँ, ऐसे लैब संचालको को कड़ी सजा देने कि बात...... 

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रायपुर . सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था की कोई भी व्यक्ति या गैर योग्यता धारक लोग पैथोलॉजी लैब नहीं चला पाएंगे। पर राज्य में बड़े पैमाने पर ऐसे लैब चलाये जा रहे हैं जिनमे बिना योग्यता के लोग काम कर रहे है. छत्तीसगढ़ पैथालाजिस्ट एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष राजू भैसारे ने कहा कि बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर नजर डालें तो ज्यादातर अपने यहां लैब चला रहे हैं। जबकि, लैब के लिए अलग से पंजीकरण अनिवार्य है, जिसके लिए एमडी पैथोलॉजिस्ट जरूरी है। इन हॉस्पिटल में नियम-कानूनों को ताक पर रखकर मरीजों को सीधे रिपोर्ट दी जा रही हैं। ऐसे संचालित लैब पर कार्रवाई करने कि मांग की है, साथ ही ऐसे लैब संचालको को कड़ी सजा देने कि बात कही है.

संघ के अध्यक्ष राजू भैसारे ने कहा कि पैरामेडिकल लेवोरेटरी संघ के विरूद्ध उत्तर गुजरात पैथालाॅजी ऐसोसिएशन की याचिका पर 17 वर्षो बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 दिसम्बर 2017 को निर्णय सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश को माह जनवरी 18 में छ.ग स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, एव संचालक स्वास्थ्य को ज्ञापन सौंपा है, परन्तु विभाग द्वारा प्रदेश में कोई भी दिशा में निर्देश जारी नहीं किए गया है।

इस दिशा में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र्, हरियाणा, पंजाब, म.प्र, सरकार ने भी आदेश के परिपालन हेतु आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश चिकित्सालयों में लेब टेकनीशियन द्वारा पैथोलेब संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ पैथाजाजिस्ट एसोसिएशन राज्य सरकार से मांग कर रहा है कि सुप्रिम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से पालन किया जाये। संघ ने मांग न माने जाने पर प्रदेश बंद करने की चेतावनी दी हैं साथ ही उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना हेतु याचिका दायर करने की बाद कही है।

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